बालिका की सहमति पर सीडब्ल्यूसी ने बालिका को माता-पिता के सुपुर्द किया

सीडब्ल्यूसी दतिया ने गुमशुदा बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया

अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर समिति ने किया आदेश

 दतिया @Medicalsansar. news.com>>>>>>>> किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बाल कल्याण समिति दतिया द्वारा बालिका के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए दस्तयाब बालिका को किया माता पिता के सुपुर्द। 

उल्लेखनीय है कि थाना सिविल लाइन द्वारा एक गुमशुदा बालिका को गुजरात से दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति दतिया के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बालिका ने काउंसलिंग दौरान अपने जैविक माता-पिता के साथ जाने व रहने की सहमति जताई। 

माता-पिता व बालिका की सहमति के आधार पर बाल कल्याण समिति दतिया द्वारा विचार कर बालिका के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए बालिका को उसके माता-पिता को उनकी लिखित सहमति के आधार पर सुपुर्द किया गया।

उक्त कार्यवाही में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रीमती कल्पना राजे बैस, सदस्य श्री रामजीशरण राय, श्रीमती कृष्णा कुशवाह, श्री संतोष तिवारी, श्री वैभव खरे द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत आदेश दिया। 

इस कार्यवाही बाल संरक्षण अधिकारी श्री धीरसिंह कुशवाह, श्री बृजेन्द्र सिंह कौरव, बालक कल्याण अधिकारी थाना सिविल लाइन, श्री राजीव चौबे, श्री मनीष शर्मा, श्री आकाश श्रीवास्वत आदि उपस्थित रहे।

Swadesh NBO/CSO

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