नगर निगम ने प्लास्टिक के पूर्ण प्रतिबंध को लेकर मैरिज गार्डन एवं धर्मशाला को दिए आदेश , उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही

बुरहानपुर :— बुरहानपुर को स्वच्छ बनाने के लिए लास्टिक फ्री बनाना है जिसको लेकर शहर में प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर नगर निगम के अभियान में नगर निगम से एक आदेश जारी हुआ है जिसमें समस्त सहायक राजस्व निरीक्षक वह स्वास्थ्य विभाग की समस्या सेक्टर प्रभारियों को आदेशित किया गया है नगरीय सीमा क्षेत्र मे मैरेज गार्डन एवं मैरेज हॉल मे सांस्कृतिक मनोरंजन वैवाहिक कार्यक्रमो में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को शक्ति से लागू कराने हेतु आपके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त मैरेज गार्डन मंगल भवन धर्मशाला मे आयोजित कार्यक्रम के दौरान आपको उक्त स्थल पर जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तो नही हो रहा है इस हेतु निरीक्षण करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
उक्त स्थलो पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है तो उसकी वीडियोग्राफी तथा पंचनामा तैयार कर उक्त मंगल भवन के प्रबंधक एवं कार्यक्रम के आयोजक पर रुपये 1000/- का जुर्माना वसूल करेगे साथ ही निगम आयुक्त ने कहा कि सहायक राजस्व निरीक्षको को भी अपने अपने क्षेत्र में स्थित मंगल भवन मैरज गार्डन धर्मशाला में ठोस अपशिष्ठ संग्रहण हेतु डोर टू डोर कलेक्शन व्हीकल की उपलब्धता अनुसार संबंधित मंगल भवन मैरेज गार्डन धर्मशाला आदि में कार्यक्रम हेतु रुपये 1000 तथा निजी घरेलू स्थानो पर कार्यक्रम में राशि 500 को शुल्क रखा गया है।
निगम आयुक्त ने कहा कि मैरिज गार्डन धर्मशाला जहां भी शादियां होती है वहां प्लास्टिक प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार निम्न प्रकार की प्लास्टिक प्रतिबंध प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है स्टिक्स,ईयर बड्स, गुब्बारे, आईसक्रीम, कैंडी,कटलरी,कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, स्ट्रॉ एवं स्टिरर,रैपिंग फिल्म,मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण पत्र एवं सिगरेट पैकेट,झंडे, पॉलीस्टाइरीन थर्मोकोल की सजावटी सामग्री एवं 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर जिसे हम दैनिक उपयोग में ला रहे ऐसे में अगर मैरिज गार्डन एवं मैरिज हॉल में कोई प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन या उसका उपयोग करते पाया गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जावेगी और उसकी संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की जायेगी।

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