पुराने विवाद पर फरियादी एवं उसके भाई को कुल्हाड़ी एवं डंडे से मारने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया

बुरहानपुर :- थाना निंबोला के वर्ष 2023 के मारपीट के एक प्रकरण में तीन आरोपियों को माननीय सत्र न्यायालय बुरहानपुर द्वारा 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000-4000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है दिनांक 12/2/23 को ग्राम बसाड़ में आरोपीगण द्वारा फरियादी एवं उसके भाई के साथ पुराने विवाद की बात को लेकर अश्लील गालियां देते हुए कुल्हाड़ी एवं डंडे लाठी से मारकर गंभीर चोट पहुंचाई थी तीनों आरोपीगण के विरुद्ध थाना निंबोला पर अपराध क्रमांक 71/23 धारा 294,323,324,326,506,34 आईपीसी का पंजीबद्ध किया गया था उक्त अपराध में आरोपी कमल पिता बंडू वर्मा उम्र 39 वर्ष दूसरा मुकेश पिता बंडू वर्मा उम्र 42 वर्ष तीसरा बंडू पिता पंचम उम्र 65 वर्ष तीनों निवासी ग्राम बसाड़ थाना निंबोला को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा 3 आरोपियों को 5- 5 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को 4000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है उक्त प्रकरण की विवेचना निंबोला थाने पर पदस्थ एएसआई कमलेश कुशवाह द्वारा की गई थी प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्याम देशमुख द्वारा की गई थी।

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