कलेक्टर ने पतंगबाजी में चायना धागे के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध धारा 144 के तहत आदेश जारी

बुरहानपुर :-बुरहानपुर जिले में चायना धागे का पतंगबाजी में उपयोग करने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने व आमजन के हित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भव्या मित्तल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है जारी आदेशानुसार जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने को प्रतिबंधित किया जाता है कलेक्टर ने आयुक्त नगर पालिक निगम सीएमओ नेपानगर शाहपुर जनपद पंचायत सीईओ बुरहानपुर खकनार समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत भ्रमण करें भ्रमण के दौरान चायना धागा का उपयोग करना पाया जाता है तो उसे जप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें

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