वर्ष 2012 से 2016 के बीच मेत्रेयी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था द्वारा कई लोगो को पैसा दोगुना करने का लालच देकर उनसे पैसे निवेश करवाकर छल कपट पूर्वक धोखाधड़ी करने की शिकायत पर थाना कोतवाली पर संस्था के संचालकों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 263/20 धारा 406,420 भादवि 5(1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम का दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण के दो आरोपियों जनार्दन परुलकर एवं लक्ष्मीकांत नार्वेकर दोनो निवासी पालघर, महाराष्ट्र को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था।
तीसरे आरोपी मैत्रेय संस्था के तत्कालीन मैनेजर शैलेंद्र पिता रमेश नारखेड़े , उम्र 40 साल, निवासी इंदिरा कॉलोनी हाल पता चिनार पार्क, महू, इंदौर को आज गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी की गिरफ्तारी में थाना कोतवाली के उप निरी. रामेश्वर बकोरिया, प्र.आर. रोहित, आर. सुरेश माली का सराहनीय कार्य रहा।
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