होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना एवं सराय में रूकने वालों की देनी होगी जानकारी , धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी


बुरहानपुर/14 अप्रैल-2022/-जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें जारी आदेश में कहा है कि होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना, सराय आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों को उसके प्रबंधकों एवं मालिकों को आवश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को ठहराये जाने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के बाद ही सही व्यक्ति संतुष्टि होने पर ही उसे ठहरने की अनुमति दे। उसके संपूर्ण विवरण के साथ इसकी सूचना संबंधित थाने में उसी ही दिवस में दी जाये।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने निर्देश दिये है कि, प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि उसके मकान में किराए से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नये किरायेदार को मकान किराये पर दे अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे तब तत्संबंधित सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से देना सुनिश्चित करें।
जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से बाहरी व्यक्ति की पहचान एवं नियमित जांच करने हेतु जिले के वे सभी व्यक्ति जिनके यहाँ किरायेदार एवं घरेलू नौकर रखते हैं तथा होटल मालिक/लॉज मालिक जो मुशाफिरो को ठहराते है व नौकरों रखा जाता है इसकी सूचना उसके नाम, पते एवं उम्र सहित संबंधित पुलिस थाने में अनिवार्यतः देगें।
   बुरहानपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले सभी होटल, लॉज, धर्मशालाओ, मुशाफिरखाना, सराय के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित  करता हूँ कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त सूचना संबंधित अधिकारियों के पास अगले दिवस सायंकाल 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है।

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