बुरहानपुर - जिले में अवैध मदिरा के निर्माण विक्रय परिवहन संगहण की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार तथा जिला आबकारी अधिकारी एस.सी.चौधरी के मार्गदर्शन में संयुक्त आबकारी दल द्वारा वृत दक्षिण में ताप्ती नदी किनारे ग्राम बलबाड टेकरी, आहूखाने के खंडों में दबिश के दौरान मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1), 34 (एफ) के तहत कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये इस दौरान दल द्वारा 1250 किलो महुआ लहान मौके पर सेम्पल लेकर नष्ट किया, कुल 45 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गयी जिसमे जप्त मदिरा व लहान का बाजार मूल्य लगभग 71500/-रुपये है।
यह कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक अभिलाषा वर्मा, विकास दत्त शर्मा, आबकारी मुख्य आरक्षक मोहम्मद सादिक, आबकारी आरक्षक राजेंद्र श्रीवास्तव, पद्मेश त्रिपाठी, नरेन्द्र कुमरावत जयप्रकाश चौहान द्वारा की गई
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