बुरहानपुर जिले के प्राइवेट डॉक्टरों को कलेक्टर ने दिये निर्देश : जानें क्या हैं निर्देश ?

बुरहानपुर/6 जनवरी, 2022/- कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्र के समस्त निजी चिकित्सक जो म.प्र. रूजोपचार एवं उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं एलोपेथिक/आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा/सिध्द/योगा (आयुष) पध्दति में निजी प्रेक्टिस कर रहे है।
कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री प्रवीण सिंह ने ऐसे समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया है, कि अपने-अपने विधि अंतर्गत मरीजों का उपचार करते समय यदि ऐसे उपचारत मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि कोरोना से मिलते-जुलते लक्षण पाए जाते हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में जानकारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी शाहपुर/खकनार को ई-मेल एवं व्हाट्सएप गु्रप पर प्रतिदिन उपलब्ध कराना सनिश्चित करें।
बी.एम.ओ उपरोक्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध कोविड मरीजों की पहचान कर सैंपल करवाने की व्यवस्था के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ जिला चिकित्सालय के डाक्टर्स को जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे।
जिला स्तर पर उक्त जानकारी को संकलित करने हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्री विक्रम सिंह वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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