बुरहानपुर - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन से प्राप्त नवीन दिशा निर्देश के परिपालन में अपर शैलेन्द्रसिंह सोलंकी , अपर जिला मजिस्ट्रेट , बुरहानपुर ( म.प्र . ) द्वारा संपूर्ण बुरहानपुर जिले के लिए " निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारीत किये हैं :
● संपूर्ण जिले में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक नाईट कपर्य रहेगा ।
● जिले के समस्त सिनेमाहॉल , मल्टीप्लैक्स , थियेटर , जिम , कोचिंग क्लासेस , स्वीमिंग पूल , क्लब , स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी जिन्होंन कोविड -19 के दोनों टीके लगवाएं है ।
● जिले के समस्त शासकीय सेवकों को कोविड -19 की दोनों डोज लेना अनिवार्य होगा ।
● समस्त कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करेगें ।
● समस्त स्कूलों , कॉलेजों , होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक , संचालक , स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र - छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड -19 के टीके की दोनों डोज लें । ऐसे स्टाफ / कर्मियों / छात्र छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है उन्हें दोनो टीके लगवाना प्राचार्य / संचालक सुनिश्चित करेगें ।
● समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड -19 टीके की दोनों डोज ले ।
जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन / आयोजक सुनिश्चित करेगें ।
● मॉल प्रबंधन / मेला समस्त सिनेमाहॉल , मल्टीप्लैक्स , थियेटर , जिम , कोचिंग क्लासेस , तला स्वीमिंग पूल स्टॉफ को दोनों टीके लगवाना अनिवार्य होगा |
● कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना 100 / - रु . अनिवार्य किया जाता
● संपूर्ण जिले में सभी प्रकार के मेले , जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है , प्रतिबंधित रहेंगे ।
● संपूर्ण जिले में विवाह आयोजनों में दोनों पक्ष के वर - वधु , केटरिंग , बैंड - बाजे आदि को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) से प्राप्त करना अनिवार्य होगा । आयोजन के दौरान मास्क , सोशल डिस्टेसिंग , सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
● संपूर्ण जिले में अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेंगी ।
● मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
● संपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा ।
समय - समय पर इस कार्यालय द्वारा संपूर्ण जिले में ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए बनाये गये कंटेनमेंट जोन में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा ।
● संपूर्ण जिले में अस्पताल , नर्सिंग होम , मेडिकल दुकान व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेगीं ।
● संपूर्ण जिले में समस्त प्रकार के उद्योग व औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेगी ।
● संपूर्ण जिले में अन्य राज्यों से यात्रियों तथा माल , सेवाओं का आवागमन बिना रोक - टोक के जारी रहेगा ।
दण्ड के प्रावधान : कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लघंन कर रहा है , उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं , जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी ।
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