बुरहानपुर/5 जनवरी, 2022/-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिलाबदर की कार्यवाही की है।
जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक संजय उर्फ गोलू पिता श्रीपाल यादव उम्र 22 वर्ष निवासी राम मंदिर चिंचाला को 6 माह की कालावधि के लिए जिला बुरहानपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले खण्डवा, खरगोन, हरदा व बड़वानी जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश जारी किया है।
जिला कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक संजय उर्फ गोलू पिता श्रीपाल यादव उम्र 22 वर्ष निवासी राम मंदिर चिंचाला को 6 माह की कालावधि के लिए जिला बुरहानपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले खण्डवा, खरगोन, हरदा व बड़वानी जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश जारी किया है।
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