बुरहानपुर/21 दिसम्बर, 2021/ -अपर कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना/नायलोन धागे को पतंगबाजी में उपयोग पर प्रतिबंधित करने हेतु आदेष जारी किया हैं।
उन्होंने यह आदेष दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित व जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिये जारी किया हैं।
जारी आदेषों में उन्होंने कहा कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना/नायलोन धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही हैं। कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फंस जाते हैं, घायल हो जाते हैं और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती हैं।
जारी आदेषों में उन्होंने कहा कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चायना/नायलोन धागे के उपयोग से पक्षियों व जनसामान्य को हानि पहुंच रही हैं। कई बार चायना के धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फंस जाते हैं, घायल हो जाते हैं और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती हैं।
इस धागे से पतंगबाजी के दौरान सड़क पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते हैं। चायना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है व इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पषु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा हैं। निकट भविष्य में मकर संक्रांति पर्व आने वाला हैं तथा इस त्यौहार पर बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती हैं।
इस प्रकार चायना के धागे का पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।
Tags
बुरहानपुर समाचार