बुरहानपुर/1 नवम्बर, 2021/-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (छळज्) नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश एवं मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत 2 नवम्बर, 2021 अपरान्ह से दिनांक 30 नवम्बर, 2021 एवं 1 दिसम्बर, 2021 की मध्यरात्रि तक संपूर्ण नगर पालिका निगम बुरहानपुर के क्षेत्रान्तर्गत ग्रीन श्रेणी के पटाखों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के पटाखो का विकय एवं उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।
उपरोक्त अवधि में नगर पालिका निगम बुरहानपुर के अंतर्गत ग्रीन श्रेणी के पटाखों के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रकार के पटाखा विकय हेतु स्वीकृति समस्त स्थायी एवं अस्थायी अनुज्ञप्तियां निलंबित रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
आदेश का उल्लंघन भा.द.वि की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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