मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है, ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देश पर आगामी त्यौहारों को देखते हुए राज्य शासन, गृह विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी हैं। गृह विभाग ने एमपी में गणेशोत्सव और ताजियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
इसके तहत जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, मूर्ति विसर्जन 10 लोग ही कर सकेंगे और रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर संबंधित जिले के कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। वे धारा 144 के तहत कार्रवाई कर सकेंगे। साथ ही जुलूस, पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन देंगे।
बता दे कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 18 नए संक्रमित मिले हैं,इसमें भोपाल में 4, जबलपुर में 3, इंदौर में 2, ग्वालियर-उज्जैन में 1-1 मरीज आए हैं। इसके बाद एक्टिव केस भी 101 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े को मिलाकर प्रदेश में पिछले 14 दिन में 126 नए केस मिल चुके हैं।
नई गाइडलाइन की क्या पांबदी क्या छूट
- गणेशोत्सव और चेहुल्लम के दौरान 30 बाय 45 फीट के पंडाल बनाने की अनुमति।
- कम जगह या संकरी सड़क पर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं ।
- गणेशोत्सव और चेहुल्लम के विसर्जन में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
- धार्मिक, सामाजिक जुलूस या चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे।
- झांकी स्थल पर भीड़ नहीं।
- सोशल मीडिया के पालन के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे।
- लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी।
- झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनेटाइजर जरूरी।