लोकसभा उप निर्वाचन-2021, सांसदों/विधायकों द्वारा स्थानीय तौर पर विकास कार्यक्रम एवं अनुदान संबंधी निर्देश

बुरहानपुर/29 सितम्बर, 2021/-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा उप निर्वाचन-2021 की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन की घोषणा किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने इस संबंध में जिला योजना अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है। आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के फलस्वरूप निर्वाचन आयोग के द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के परिप्रेक्ष्य में जारी निर्देशों के तहत-सांसद स्थानीय विकास निधि राज्यसभा के (सांसदो के लिये भी लागू) से किसी भी नए कार्य की स्वीकृति या राशि जारी नहीं की जाएगी।
साथ ही विधायक क्षेत्रीय विकास निधि से निर्वाचन कार्य पूर्ण होने तक किसी नए कार्य की स्वीकृति या राशि जारी नही की जावेगी। जिन स्वीकृत कार्याे को आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के दिनांक तक प्रारंभ नहीं किया गया है, उन्हंे निर्वाचन पूर्ण होने तक प्रारंभ न किया जाये। जिन कार्यो को पूर्ण किया जा चुका है उनके लिए संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि उपरांत राशि जारी की जा सकती है। आयोग के उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

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