बुरहानपुर | 30-जुलाई-2021 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी एवं म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अतुल्य सराफ, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रभारी कलेक्टर श्री रोहित सिसोनिया, सचिव/ए.डी.जे. श्री आशुतोष शुक्ल, पुलिस अधीक्षक श्री राहुल कुमार लोढा एवं श्री चन्द्रेश मण्डलोई जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि एवं क्षति कारित हुई है, उन्हें या उनके स्वजन को मुआवजा राशि प्रदान कराई जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत निराकरण हेतु 04 प्रकरणों को बैठक में रखा गया। जिनमें से 03 प्रकरणों में पीड़िताओं को 4 लाख 10 हजार रूपये प्रतिकर मुआवजा राशि प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। इस योजना के तहत पीड़िता को पुनर्वास हेतु प्रतिकर राशि मुआवजे के रूप में दिलाने का प्रावधान है।
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