तत्काल टिकट कैंसिल कराया तो कितना मिलेगा रिफंड? जानें रेल्वे का नियम


IRCTC Tatkal Ticket कैंसिल कराया तो कितना रिफंड?

तत्काल टिकट को कैंसिल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलता. हालांकि, कुछ स्थितियों में रेलवे ने पूरे रिफंड की व्यवस्था की है.

जिस स्टेशन से ट्रेन बनकर चलती है अगर वहां से तीन घंटे से ज्यादा लेट हो तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है. इसके लिए यात्री को TDR- टिकट डिपॉजिट रसीद लेनी होगी. क्लेम की गई रकम 16 से 90 दिन के भीतर अकांउट में आती है. रकम वापस करते वक्त रेलवे सिर्फ क्लेरिकल चार्जेज काटता है.

अगर ट्रेन का रूट बदल दिया गया है और यात्री उस रूट से यात्रा नहीं करना चाहता तो टिकट कैंसिल कराकर रिफंड क्लेम (How to claim refund) किया जा सकता है.

अगर ट्रेन का रूट बदला गया है और यात्री का बोर्डिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन उस रूट पर नहीं हैं तो भी रिफंड क्लेम किया जा सकता है.

टिकट बुक होने के बाद रेलवे यात्री को बुक की गई रिजर्वेशन क्लास में यात्रा कराने में असमर्थ हो तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है.  

अगर रेलवे यात्री को रिजर्वेशन कैटेगरी से नीचे की कैटेगरी में यानी (1st एसी से 3rd एसी) लोअर कैटिगरी में सीट उपलब्ध कराता है, लेकिन पैसेंजर उस क्लास में यात्रा करना नहीं चाहता तो रिफंड क्लेम किया जा सकता है.

अगर पैसेंजर लोअर क्लास में सफर करने को तैयार है तो उस स्थिति में रेलवे को उस पैसेंजर को किराए और तत्काल चार्ज के अंतर के बराबर रकम लौटानी होगी.

RAC टिकट पर रिफंड

अगर किसी यात्री के पास ऑनलाइन आरएसी का टिकट है और वह आरएसी पर यात्रा नहीं करना चाहता तो उसे ट्रेन रवाना होने से आधा घंटे पहले ऑनलाइन टिकट कैंसिल कराना होगा, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा.

Post a Comment

Previous Post Next Post