बुरहानपुर - बुरहानपुर जिले में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए जिले में निरंतर अनलॉक की प्रक्रिया जारी है इस तारतम्य में अपर कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह ने आज एक आदेश पारित कर दिशा निर्देश जारी किए जिसके तहत -
संपूर्ण बुरहानपुर जिले में रेस्टोरेंट, ढाबा, मिष्ठान भंडार,होटल , ठेले , चाट,चौपाटी आदि जहां पर भोजन,नाश्ता या मिठाई विक्रय किया जाता है - वहाँ बैठकर-खडे रहकर खाने पर पूर्णत : प्रतिबंध रहेगा , परन्तु वह take away भोजन-नाश्ता , मिठाई आदि प्रदाय प्रात : 07.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक कर सकेंगे ।
साथ ही एक अन्य आदेश के तहत पूर्व में दिनांक 30/05/21 को व्यवसायिक काम्पलेक्स / दुकानें , प्रतिष्ठान आदि को सप्ताह में 3 - 3 दिन निर्धारित किये जाने संबंधी शर्त को खत्म किया जाकर - सोमवार से शनिवार तक प्रात : 07.00 बजे से सांय 07.00 बजे तक खुली रहेगीं । शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी ।
दण्ड के प्रावधान : कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लघंन कर रहा है , उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम व अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं , जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी ।
आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत अयोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अयोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा ।
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