मध्यप्रदेश गृह विभाग द्वारा समस्त कलेक्टरों को कोरोना रोकथाम संबंधित दिशा निर्देश जारी : अनलॉक मध्यप्रदेश में किस पर रहेगी छूट ?...किस पर लगा रहेगा प्रतिबंध ?


भोपाल - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 
एक नज़र  👇
  • होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता से खुल सकेंगें । 
  • विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर 50 लोगों की अनुमति ।   
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों अनुमति 
  • सभी सामा., राजनैतिक,खेल, मनोरंजन,सांस्कृतिक,धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे । 
  • स्कूल,कॉलेज, कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद 
  • सभी धार्मिक,पूजा स्थल नियमों के साथ खुल सकेंगें 
  • सभी प्रकार की दुकानें , व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगें। 
  • सभी सिनेमा घर , थिएटर , स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे । 
  • जिम एवं फिटनेस सेंटर्स नियमानुसार खुलेंगे।


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