बुरहानपुर - प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। शहर में संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की गई है।
जिसके तहत जिले के समस्त होटल, ढाबा व अन्य प्रकार के प्रतिष्ठानों को रात 10 बजे बंद करने के आदेश दिए गए है।
जिन होटल मालिकों द्वारा प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है उनके खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में कल निम्बोला पुलिस द्वारा निम्बोला क्षेत्र में संचालित रहमानिया होटल एवं रेस्टोरेंट पर कार्यवाही की गई है।
पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि निम्बोला क्षेत्र की रहमानिया होटल रात 10 बजे बाद भी खुला है व ग्राहकों को बैठाकर खाना खिलाया जा रहा है।
सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची जहाँ होटल मालिक प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए लोगों को टेबल-कुर्सी लगाकर खाना खिला रहा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था।
पुलिस ने तुरंत होटल बंद करवाते हुए होटल मालिक मो. इब्राहिम पिता मो.कमाल निवासी लोहारमंडी ,बुरहानपुर के विरुद्ध धारा 188 भा.द.वि. व धारा 51आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।
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