बुरहानपुर - प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है । शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है ।
जिला बुरहानपुर में पुलिस - प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है । जिला प्रशासन ने धारा 144 लागु की गई है, जिसके तहत किसी भी प्रकार से चौराहों , सड़कों , कालोनी के सार्वजनिक स्थानों , खुले मैदान आदि में एकत्र होकर सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहार मनाया जाना अथवा झुण्ड / जुलूस के रुप में त्यौहार मनाया जाना पूर्ण रुप से प्रतिबंधित किया गया है। आज दिनांक 14/04/21 को मिलिंद नगर, सिलमपुरा में सार्वजनिक तौर पर अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित कर एम्प्लीफायर से डी.जे. साउंड लगाकर ध्वनि प्रदुषण किया जा रहा था ।
वहीं थाना क्षेत्र के एक अन्य स्थान आहुखाना , जैनाबाद में भी गांव में मंच एवं पाण्डाल लगाकर एम्प्लीफायर से कनेक्शन कर साउंड सिस्टम चलाया जा रहा था ।
आयोजक मुकेश पिता वसंता बोदड़ले निवासी आहुखाना द्वारा करीबन 60-70 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था।
उक्त दोनों कार्यक्रम में आयोजकों द्वारा कोविड गाईडलाइन का उल्लंघन करने पर थाना शिकारपुरा पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 188,269,270 भादवि , 51 ( ब ) आपदा प्रबंधन अधिनियम , धारा 3 महामारी अधिनियम , धारा 71 ( 1 ) ( अ ) पब्लिक हेल्थ एक्ट तथा 7/15 म.प्र . कोलाहल अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए ।
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