जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन नियम 2005 के तहत व्यापक लोकहित को दृष्टिकोण से जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में सभी हाट बाजार पूर्णतयाः प्रतिबंधित किये है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
कोई भी व्यक्ति उक्त आदेशों का उल्लघंन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधान के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।
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