कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर भृत्य श्री नरेन्द्र मालवीय को निलंबित किया है। श्री मालवीय द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवेहलना की गयी। श्री मालवीय के उक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3, 7 एवं 21 का उल्लघंन होने से कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री नरेन्द्र मालवीय भृत्य तहसील कार्यालय बुरहानपुर संलग्नीकरण जिला कार्यालय नाजिर शाखा बुरहानपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री मालवीय का मुख्यालय तहसील कार्यालय खकनार किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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