बुरहानपुर में 60 घँटे के लॉक डाउन में क्या हैं ? प्रशासन के निर्देश...कौन सी चीज़ों पर है प्रतिबंध और कौन सी चीज़ों पर रहेगी छूट

बुरहानपुर - कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु म.प्र . शासन , गृह विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल द्वारा नवीन दिशा - निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी , अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संपूर्ण बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत -
निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश की घोषणा की गई है- 👇
◆ संपूर्ण बुरहानपुर जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन पूर्ववत जारी रहेगा।
◆ दिनांक 31/07/2021 तक बुरहानपुर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस ( सोमवार से शुक्रवार ) , निर्धारित किये जाते हैं । 
◆ शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे । 
◆ पाँच कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 06 बजे तक रहेगा । 
◆ बुरहानपुर जिले की (1) नगर पालिक निगम , बुरहानपुर ( 2 ) नगर परिषद नेपानगर एवं ( 3 ) नगर पंचायत , शाहपुर की संपूर्ण सीमाक्षेत्र में प्रत्येक शुक्रवार सांय 06.00 बजे से सोमवार प्रात : 06.00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
लॉकडाऊन के दौरान संचालित गतिविधियां : 👇
◆  समस्त अस्पताल एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी । 
◆ अन्य राज्यों से माल , सेवाओं का आवागमन रहेगा । 
◆ पशु चिकित्सालय एवं इससे संबंधी आवश्यक पशु चारा आपूर्ति संबंधी कार्य चालू रहेगें । 
◆ न्यूज पेपर वितरण प्रणाली यथावत चालू रहेंगी । मास्क , सोशल डिस्टेसिंग व सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा । 
◆ शहर में पेयजल उपलब्ध कराने वाले सभी प्रायवेट वॉटर प्लाट द्वारा पेयजल आपूर्ति चालू रहेगी । 
◆ शहर में दूध - डेयरी व सब्जी विक्रय चालू रहेगा । 
◆ केन्द्र सरकार , राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारी का आवागमन चालू रहेगा । 
◆ शहर में मेडिकल एमरजेंसी स्थिति में मरीजों के साथ दो पहिया , तीन पहिया व चौपहिया वाहन चल सकेगें ।  
◆ एम्बुलेंस एवं फायर बिर्गेड सेवायें चालू रहेगी ।
◆ टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी को छूट रहेगी । 
◆ बस स्टेण्ड , रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले नागरिक को छूट है किंतु महाराष्ट से आने वाले नागरिकों को RT - PCRIRAT की नेगेटीव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 
◆ औदयोगिक मजदूरों , उदयोग हेतु कच्चा तैयार उदयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवागमन छूट रहेगी । 
◆ गैस एजेंसी , पेट्रोल पंप , बैंक एवं एटीएम चालू रहेगें । 
◆ परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी , अधिकारीगण को छूट रहेगी ।  
◆ शहर में सभी होटल , लॉज , धर्मशाला खुले रहेगें , परन्तु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इनमें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन नहीं होगें । 

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