बड़ी खबर....नेपानगर में आज रात से लगा कर्फ़्यू ,16 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कर्फ़्यू....पढ़ें किस प्रतिबंध... किस पर छूट

बुरहानपुर -कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम व अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट , नेपानगर के प्रतिवेदन पर नगर परिषद नेपानगर की सीमा अंतर्गत 02 कटेनमेंट जोन बनाये गये है तथा आगामी दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने की पूर्ण आशंका को देखते हुए उक्त संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिनांक 12.04.2021 की रात्रि 10 बजे से 16.04.2021 की प्रात : 06.00 बजे तक " संपूर्ण नगर पालिका परिष्ट , नेपानगर में कोरोना कपए लगाये जाने की अनुशंसा की है।
अतः शासन से प्राप्त दिशा - निर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट , नेपानगर से प्राप्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में शैलेन्द्र सिंह सोलंकी , अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा  संपूर्ण नगर पालिका परिषद , नेपानगर ' की सीमा अंतर्गत दिनांक 12.04.2021 की रात्रि 10 बजे से 16.04.2021 की प्रात : 06 बजे तक कोरोना कल्यू लगाया जाता है ।

कोरोना कर्फ़्यू के दौरान संचालित गतिविधियां :👇

1. नगर सीमा में समस्त स्वास्थ्य सेवाएं अस्पताल , मेडिकल दुकानें 24 घंटे संचालित रहेगी ।
2. नगर सीमा में अन्य राज्यों से माल , सेवाओं का आवागमन रहेगा ।
3. नगर सीमा में पशु चिकित्सालय एवं इससे संबंधी आवश्यक पशु चारा आपूर्ति संबंधी कार्य चालू रहेगें ।
4. नगर सीमा में न्यूज पेपर वितरण प्रणाली यथावत चालू रहेगी । साथ ही प्रेस मीडियाकर्मी को न्यूज कवरेज हेतु परिचय पत्र के साथ छूट रहेगी ।
5. नगर सीमा में पेयजल उपलब्ध कराने वाले सभी प्रायवेट बॉटर प्लाट द्वारा पेयजल आपूर्ति चालू रहेगी ।
6.नगर सीमा में दूध - डेयरी व सब्जी विक्रय चालू रहेगा ।
7. नगर सीमा में केन्द्र सरकार , राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी का आवागमन चालू रहेगा ।
इस दौरान अधिकारी कर्मचारी को परिचय पत्र लगाना अनिवार्य होगा । 

8. नगर सीमा में मेडिकल एमरजेंसी के दौरान मरीजों के साथ दो पहिया , तीन पहिया व चौपहिया वाहन में व्यक्ति चल सकेगें । 

9. नगर सीमा में एम्बुलेंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें चालू रहेगीं । 

10. नगर सीमा में टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी को छूट रहेगी । 

11. नगर सीमा में बस स्टेण्ड , रेलवे स्टेशन से आने - जाने वाले नागरिक को छूट है किंतु महाराष्ट से आने वाले नागरिकों को RT - PCRIRAT की नेगेटीव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

12. नगर सीमा में औद्योगिक मजदूरों , उद्योग हेतु कच्चा / तैयार माल , उद्योग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवागमन छूट रहेगी । 

13. नगर सीमा में गैस एजेंसी , पेट्रोल पंप , बैंक एवं एटीएम रहेगें । 

14. नगर सीमा में परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी , अधिकारीगण को छूट रहेगी । 

15. नगर सीमा में सभी होटल , लॉज , धर्मशाला खुले रहेगें , परन्तु सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना इनमें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजन नहीं होगें । 

16. नगर सीमा में शासकीय निर्माण कार्य करने की छूट रहेगी ।  

दण्ड के प्रावधान : कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लघंन कर रहा है , उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं , जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी ।  

 उपरोक्त आदेश दिनांक 12/04/2021 की रात्रि 10.00 बजे से 16/04/2021 की प्रात : 06.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा ।

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