बुरहानपुर -जिला एसपी के नेतृत्व मे बड़ी कार्रवाई की गई है, एक प्रकरण में सूदखोर के खिलाफ कार्यवाही कर उसे विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया है।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29/01/2021 को फरियादी संजय पिता श्रीराम पाटिल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम दापोरा जिला बुरहानपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे हाजिर आकर बताया कि फरियादी खेती तथा किसानी करता है । फरियादी दिनांक 10/02/2018 को खेती कार्य की जरुरत हेतु राजु उर्फ राजेन्द्र पिता कालूराम वाघे, निवासी सिंधी बस्ती, शिव कालोनी से 30,000 - / रु . 10 % प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से ऋण लिया था । जिसके एवज मे फरियादी के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया दापोरा शाखाँ के दो खाली चेक साईन करके दिये थे ।
फरियादी ने राजू वाघे को 3,000 - / रु . प्रतिमाह की दर से 60,000 - / रु . ब्याज सहित वापस कर दिये थे ।
पूरे पैसे देने के बाद फरियादी चेक लेने गया तो राजू वाघे बोला कि 50,000- / रु . दे और चेक वापस ले जा नही तो मै बैंक मे लगाकर वसुल कर लूंगा, और फरियादी को डरा धमका कर अश्लील गालियां दी और जान से मारने की धमकी दे रहा है।
फरियादी ने बताया कि वर्तमान मे कोरोना काल मे मेरी आर्थिक स्थिती बदहाल है अच्छी नही है । जिसमें तत्परता दिखाते हुये श्री राहुल कुमार लोढा पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर द्वारा तत्काल आरोपी के खिलाफ तुरंत जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये । जिसमें एसपी श्री राहुल कुमार लोढा के मार्गदर्शन मे थाना लालबाग प्रभारी एपी सिंह द्वारा तत्परता दिखाते हुये मामले की जांच करने पर आरोपी के घर से 02 रजिस्टर 69 ब्लेक चैक जो कि कुल 35 पीड़ितो के अलग - अलग नाम से है । और रजिस्टर मे 10 % प्रतिशत मासिक ब्याज की दर से दी गई राशि अंकित है । जिसमें आरोपी द्वारा ब्याज पर रकम देकर उनसे दुगनी तीगुनी रकम वसूल करता था । और रकम नही चुकाने पर चक्रवृद्धि ब्याज वसुल करता था,जो कि यह एक अमानवीय कृत्य है ।
जिसमें अनावेदक राजु निवासी शिव कालोनी सिंधी बस्ती बुरहानपुर के खिलाफ धारा 294,323,506 भादवि एवं मध्यप्रदेश ऋणियो के संरक्षण अधीनियम धाराओ के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है ।
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