खंडवा- मुसाफिरों, नौकरों व किरायेदारों की देनी होगी जानकारी धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी


खण्डवा (शेख़ आदिल) -25 अगस्त, 2020 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी कर सभी होटल, लॉज व धर्मषालाओं के संचालको को आदेषित किया है कि उन्हें किसी भी व्यक्ति को ठहराने से पूर्व उसका प्रमाणिक पहचान पत्र अवष्य प्राप्त करंे तथा ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण संबंधी थानो को उसी दिन दिया जायें।


जारी आदेष के अनुसार प्रत्येक मकान मालिक को अपने नए किरायेदारों तथा घरेलू नौकरो के स्वामियों को अपने घरों अथवा संस्थानों मंे नियुक्त नए नौकरो से संबंधित जानकारी संबंधित थाने में आवष्यक रूप से देनी होगी।


आदेष का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


Post a Comment

Previous Post Next Post