बुरहानपुर:- बुरहानपुर जिले में शिक्षा विभाग ने 24 स्कूलों की मान्यता निरस्त कर दी है इनमें 20 ऐसे स्कूल हैं, जो लंबे समय से संचालित हो रहे थे, जबकि 4 नए स्कूलों ने हाल ही में नवीन मान्यता के लिए आवेदन किया था।
आपको बता दें की शासन ने प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने के उद्देश्य से निजी स्कूलों को निर्धारित मापदंड बनाकर नियमानुसार संचालन करने की अनुमति दे दी लेकिन निजी स्कूलों के संचालक उसमें भी मनमानी कर नियमों को तांक पर रख कई स्कूलों का संचालन कर रहे थे ऐसे मनमानी करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कुल 24 स्कूलों की मान्यता निरस्त कर दी।
ऐसे में ये स्कूल इस सत्र में संचालित नहीं हो सकते है उल्लेखनीय है कि प्रत्येक स्कूल के संचालन के लिए कई सारे नियम शिक्षा विभाग के मापदंड के अनुसार तय है जिले के जो स्कूल नियमों पर खरे उतरे उन्हें जिला शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दे दी जबकि जो नियमों को ठेंगा दिखाते मिले और लाख समझाईश और मोहलत देने के बाद भी जो नियमों का पालन नहीं करने पर आमादा दिखे उनके खिलाफ मान्यता निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार इन स्कूलों का निरीक्षण ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर बीआरसी द्वारा किया गया था निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में भवन, स्टाफ, मूलभूत सुविधाएं और दस्तावेज संबंधी खामियां पाई गईं निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर इन स्कूलों की अनुशंसा नहीं की गई, जिसके चलते मान्यता निरस्त कर दी गई
**इन 24 स्कूलों की हुईमान्यता रद्द**
जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उनमें नर्मदा गुरुकुलम एकेडमी, एन के द स्टूडेंट मेकर एकेडमी, लीलावती पब्लिक स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर बुरहानपुर, सरस्वती शिशु मंदिर शिकारपुरा, रॉयल पब्लिक स्कूल शिकारपुरा, तारवाला पब्लिक स्कूल प्रतापपुरा, मुमताज मेमोरियल उर्दू प्रायमरी मीडिल स्कूल, संत ज्ञानेश्वर विद्या मंदिर बोरसल, अबू अय्यूब अंसारी उर्दू स्कूल, सिटी स्कूल, श्री लवकुश विद्या मंदिर बुरहानपुर, अंबिका पब्लिक स्कूल मीडियम स्कूल, ग्लोराईज पब्लिक स्कूल बुरहानपुर, पाणिनी विद्यालय सिरपुर, शारदा संस्कार विला, सरस्वती शिशु मंदिर गोलखेड़ा, आदर्श पब्लिक स्कूल देड़तलाई, ऐबेनजीर इंग्लिश स्कूल खकनार, जय मां भगवती पब्लिक स्कूल, लेट केपी तिवारी प्री-मीडिल स्कूल नेपानगर, देड़तलाई पब्लिक स्कूल और विद्या ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल शामिल हैं।
जिला परियोजना समन्वयक (DPC) रवींद्र महाजन ने बताया कि वे फिलहाल अवकाश पर हैं और उन्हें पूरी सूची की जानकारी नहीं है लेकिन यह कार्रवाई बीआरसी की अनुशंसा के आधार पर की गई है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है वे आदेश जारी होने से 30 दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकते हैं यदि वहां राहत नहीं मिलती है, तो उसके बाद अगले 30 दिन के भीतर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में भी अपील की जा सकती है।
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