बुरहानपुर का बहुचर्चित पत्नी हत्याकांड का फैसला - पत्नी के हत्यारे आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 का अर्थदण्ड


बुरहानपुर - बुरहानपुर जिले के बहुचर्चित पत्नी हत्याकांड के मामले में बुरहानपुर जिला न्यायालय के प्रधान जिला एवंं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राजेश पिता सुखलाल सजा सुनाई है.कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

घटना का विवरण - 

फरियादी टेमरिया पिता मुसला निवासी ग्राम सराय गठी थाना पिपलोद जिला खंडवा, द्वारा बताया गया कि मेरे साले के लडके सुखलाल पिता गौरेलाल निवासी महु फाटा ने मोबाईल फोन पर बताया की मेरा लडका राजेश ओर बहू संगीता कल से तुम्हारे घर मेहमान जाने कां बोलकर गये है क्यार तुम्हारे घर पहुचे की नही तो उन्होेने कहा की वह उसके घर नही आये है तब सुखलाल ने कहा की मै उनको ढुंढते तुम्हारे गाव तरफ आ रहा ह तुम भी उधर से ढुंढते हए आओ तब मै अपनी मोटरसाईकल से राजेश संगीता को ढुढते हुए बोरगाव तरफ गये बोरगाव मे मुझे सुखलाल मिला हम दोनो बोरगांव मे बस स्टेण्ड पर खडे बातचीत कर ही रहे थे की थोडी देर मे सुबह करीवन 8.00 बजे राजेश अपनी मोटर साइकल से अकेला सागफाटे तरफ आत दिखा तब हम दोनो ने राजेश को रोका ओर पुछा की मेरी लडकी संगीता कहा है तो वह बोला की मैने संगीता को सागफाटा के जंगल में मास्टर के खेत मे पत्थर से मारकर फेंक दिया है ओर मै भाग आया हूं तब हम दोनो ने राजेश को पकडकर सागफाटा लेकर आये जो मास्टर के खेत मे संगीता की लाश खुन से सनी हालत मे देखी है। 
राजेश ने उसकी पत्नी संगीता बाई को सीर में मुंह पर मारकर हत्या कर दी है। 
थाना प्रभारी नेपानगर विवेचक ज्ञानु जायसवाल द्वारा प्रकरण जीरो पर कायमी कर फरियादी टेमरिया की रिपोर्ट पर से थाना नेपानगर पर असल अपराध पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। 

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जिला बुरहानपुर द्वारा उक्त प्रकरण को चिन्हित प्रकरणों की सूची में रखा गया था।प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुरील द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा *आरोपी राजेश पिता सुखलाल* को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000/- अर्थदण्ड दंडित किया गया ।

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