बुरहानपुर: पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र पाटीदार के निर्देशानुसार एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री अंतरसिंह कनेश और एसडीओपी नेपानगर श्री निर्भयसिंह अलावा के मार्गदर्शन में खकनार पुलिस ने अवैध गौवंश तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
घटना का विवरण:
दिनांक 27 मार्च 2025 को थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक जाधव को सूचना मिली कि ग्राम झारीखेड़ा (थाना खालवा) की ओर से एक पिकअप वाहन में गौवंश भरकर वध के लिए महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर चौकी देड़तलाई से प्रधान आरक्षक 615 शिवनारायण पाल एवं आरक्षक 550 जय मालवीय को टीम के साथ चौकी के सामने बैरिकेड लगाकर चेकिंग के निर्देश दिए गए।
कुछ देर बाद, एक पिकअप वाहन (क्रमांक MP12GA2501) आते दिखा। पुलिस टीम ने वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की। चालक ने अपना नाम सुभाष पिता दादु कास्डेकर (उम्र 21 वर्ष, निवासी परेठा) बताया, जबकि साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुनिल पिता श्रीराम बौद्ध (उम्र 54 वर्ष, निवासी दापोरा) बताया।
जब वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 04 गौवंश क्रूरता पूर्वक भरे हुए पाए गए। आरोपियों के इस कृत्य को मध्य प्रदेश गौवंश अधिनियम की धारा 4, 6, 9 और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ) के तहत अपराध मानते हुए मामला दर्ज कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपी:
1. सुभाष पिता दादु कास्डेकर (उम्र 21 वर्ष, निवासी परेठा)
2. सुनिल पिता श्रीराम बौद्ध (उम्र 54 वर्ष, निवासी दापोरा)
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका:
इस सफल कार्रवाई में निरीक्षक अभिषेक जाधव, सउनि मोहनलाल गन्नोरे, प्रधान आरक्षक 615 शिवनारायण पाल, आरक्षक 550 जय मालवीय और आरक्षक 145 आयुष पटेल की अहम भूमिका रही।
बुरहानपुर पुलिस की यह कार्रवाई अवैध गौवंश तस्करी के खिलाफ उनकी सख्ती को दर्शाती है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आगे भी ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
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