बुरहानपुर :- बुरहानपुर जिले में अवैध कॉलोनी काटने वालो पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया हैं इसी को लेकर आजाद नगर में अवैध कॉलोनी काटने वाले 5 कॉलोनाइजरों पर गुरुवार को गणपति थाने में एफआइआर दर्ज कराई यह कार्रवाई तहसीलदार रामलाल पगारे की शिकायत पर हुई।
आपको बता दे कि जिले में अवैध कॉलोनीयों के जाल बिछे हुए हैं गरीब मध्य परिवार के लोग अपना आशियाना बनाने का सपना देखते लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कौन सी कॉलोनी वेध,अवैध है वह ऐसे अवैध कॉलोनी नजरों के शिकंजे में फसते है कि कॉलोनाइजर इन्हें बहला फुसला कर मूलभूत सुविधा पानी, बिजली, सड़क, और सीवरेज देने के नाम पर गरीब मध्य लोगों के खून पसीने की मेहनत की जमा कुंजी हडप लेते हैं और प्लाट धारक अपनी समस्या लेकर अधिकारियों के पास गुहार लगाते हुए शासकीय कार्यालय में इंसाफ के लिए घूमते रहते हैं।
जिले में अवैध कॉलोनी काटने के बाद कॉलोनी नाइजर द्वारा प्लाटधारकों को मूलभूत सुविधाएं पानी, बिजली, सड़क, और सीवरेज जैसी नहीं देने पर पीड़ित प्लाटधारक द्वार लगातार सीएम हेल्पलाइन व जनसुनवाई में शिकायतें मिलने के बाद कलेक्टर एवं एसडीएम के अनुमोदन के बाद यह कार्रवाई की गई इस कार्रवाई को लेकर अब अवैध कॉलोनी नजरों में हड़प्पा मचा हुआ है।
तहसीलदार ने बताया कि आजाद नगर में इरशाद कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर आरोपी युसूफ बक्ष पिता मोहम्मद बक्ष मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इकबाल अब्दुल रउफ पिता मियां साहब मोहम्मद जकी हाशमी पिता अशरफ आशमी और सलीम खान पिता सज्जू खान ने भूमि खसरा नंबर 419/4, 419/5, 419/6/1,2, 419/7 एवं 419/8 में अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया था जो ग्राम पंचायत कॉलोनियों का विकास नियम 2014 के प्रावधानो का पालन नही करने पर यह कृत्य म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ के अंतर्गत दंडनीय है इसलिए 5 कॉलोनाइजर के खिलाफ गणपति थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है अभी कुछ अन्य अवैध कॉलोनियों की भी जांच की जा रही है जांच पूरी होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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