2023 के मारपीट के प्रकरण में सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया

बुरहानपुर :- थाना नेपानगर के वर्ष 2023 के मारपीट के प्रकरण में माननीय सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपीगणों को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है नेपानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घटना दिनांक 14/07/23 को आरोपी प्यार सिंह पिता प्रेमला डावर आयु लगभग 50 वर्ष दूसरा रघुनाथ पिता हाबड़ासिंग भिलाला उम्र 28 साल तीसरा गुलाबसिंग पिता हाबड़ासिंग उम्र 35 साल चौथा फूलसिंग पिता हाबड़ासिंग भिलाला उम्र 37 साल सभी निवासी सूतकोड़ी ग्राम सोनूद थाना नेपानगर द्वारा चारों आरोपियों ने फरियादी के साथ मारपीट की आरोपीगण के विरुद्ध थाना नेपानगर पर अपराध क्रमांक 346/2023 धारा 294,323,324,506,34,326,भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था अपराध की विवेचना सहायक उप निरीक्षक जगदीश मंसूरे द्वारा की गई अपराध में विवेचना उपरांत दिनांक 2/11/2023 को माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था उक्त अपराध में आरोपी प्यार सिंह पिता प्रेमला डावर आयु लगभग 50 वर्ष दूसरा रघुनाथ पिता हाबड़ासिंग भिलाला उम्र 28 साल तीसरा गुलाबसिंग पिता हाबड़ासिंग उम्र 35साल चौथा फूलसिंग पिता हाबड़ासिंग भिलाला उम्र 37 साल सभी निवासी सूतकोड़ी ग्राम सोनूद थाना नेपानगर द्वारा चारों आरोपियगणों को माननीय न्यायालय द्वारा धारा 324, 34 आईपीसी में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी लोक अभियोजक श्याम देशमुख द्वारा की गई थी

Post a Comment

Previous Post Next Post