बुरहानपुर - पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर श्री देवेंद्र पाटीदार द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध गौवंश तस्करी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के अनुक्रम में थाना कोतवाली पुलिस को वध हेतु ले जाए जा रहे गौवंश को जप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 04.08.24 की रात्रि में थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध गौवंश वध हेतु खैराती बाजार रोड से बेरी मैदान स्लॉटर हाउस ले जाए जा रहे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली श्री सीताराम सोलंकी द्वारा टीम तैयार कर रवाना की गई। पुलिस टीम द्वारा बैरी मैदान शब्बीर का बाड़ा वाली गली में दबिश देकर 11 नग अवैध गौवंश जिसमें 10 बैल व 01 केड़ा कीमती करीबन 1,20,000 (एक लाख बीस हज़ार) आरोपी *शेख आसिफ पिता शेख रफीक उम्र 37 साल नि. खातू घाट, बुरहानपुर* के कब्जे से जप्त किये। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 261/24 धारा 4, 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं 11(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि
01.कलीम पिता बिस्मिल्लाह नि. बैरीमैदान, 02.नसीर पिता शेख बशीर नि. नागझिरी, 03.अय्युब उर्फ बुरखा पिता शेख बाबु नि. नागझिरी, 04.सुलेमान पिता शेख सुलतान नि. नागझिरी, 05.अलताफ लडडु नि. बैरी मैदान, 06.इमरान पिता मोहम्मद नि. बैरी मैदान, 07. शेख शब्बीर पिता शेख अब्दुल 08. शेख सज्जाद पिता शेख अब्दुल व 09.ठाकुर पिता अब्दुल नि. बैरीमैदान। यह सभी कसाई है जो अवैध रूप से गौवंश वध हेतु चोरी-छुपे लाकर उसे बाड़ों में अवैध रूप से कांटकर मांस विक्रय का व्यवसाय करते है और गौवंश तस्करी के अपराधों में संलिप्त है। उक्त लोगों को प्रकरण में आरोपी बनाकर उनकी तलाश की जा रही है। आरोपीगण के पूर्व के भी गौवंश तस्करी/वध संबंधी अपराध दर्ज है। आरोपियों के अवैध बाड़े,अवैध व्यवसाय/संपत्ति के संबंध में नगर निगम तथा राजस्व विभाग से जानकारी एकत्रित कर चिन्हित किया जाकर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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