बुरहानपुर/27 मई, 2022/-त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 हेतु कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी जिले में घुसपैठ कर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है।
जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले में सराय अधिनियम, 1987 की धारा 8 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। उन्होनें जारी आदेश में कहा है कि बुरहानपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले सभी सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला के मालिकों को/प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करे। यह आदेश जारी होने के साथ ही 15 जुलाई, 2022 तक लागू रहेगा।
जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने बुरहानपुर जिले में सराय अधिनियम, 1987 की धारा 8 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। उन्होनें जारी आदेश में कहा है कि बुरहानपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में आने वाले सभी सराय, होटलों, लॉज, धर्मशाला के मालिकों को/प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दण्डाधिकारी को प्रस्तुत करे। यह आदेश जारी होने के साथ ही 15 जुलाई, 2022 तक लागू रहेगा।
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