भोपाल - मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी -
1 .सभी प्रकार के मेले , जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है , प्रतिबंधित रहेंगे ।
2.विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी । आयोजन के दौरान मास्क , सोशल डिस्टेसिंग , सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
3 .अंतिम संस्कार / उठावना में अधिकतम 50 को ही अनुमति दी जा सकेगी । मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
4 .समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा ।
5 .जिला कलेक्टर ऐसे क्षेत्रों को जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो , कन्टेंनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें ।
6 .कोविड उपयुक्त व्यवहार ( Covid Appropriate Behavior ) का पालन करना अनिवार्य होगा । कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावे । मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावे ।