बुरहानपुर/6 जनवरी, 2022/-मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग एवं मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेसकवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री प्रवीण सिंह ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है। जारी निर्देशानुसार जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क/फेसकवर के घुमते पाये जाता है, तो उसे 100/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा।
इस हेतु कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम, समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंण्ड मजिस्ट्रेट, नियुक्त सेक्टर ऑफिसर, तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव को अधिकृत किया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने का उल्लधंन करता है तो यथावत उसे 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री प्रवीण सिंह ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये है। जारी निर्देशानुसार जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क/फेसकवर के घुमते पाये जाता है, तो उसे 100/-रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा।
इस हेतु कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम, समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंण्ड मजिस्ट्रेट, नियुक्त सेक्टर ऑफिसर, तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, थाना प्रभारी, ग्राम पंचायत सचिव को अधिकृत किया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने का उल्लधंन करता है तो यथावत उसे 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा।
Tags
बुरहानपुर समाचार