बुरहानपुर 10 अगस्त, 2021 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में लोकशांति के परिक्षण हेतु प्रशासकीय तथा लोकहित में दिनांक 15 अगस्त, 2021 (स्वतंत्रता दिवस) ‘‘राष्ट्रीय पर्व‘‘ में संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि उक्त घोषित शुष्क दिवस 15 अगस्त, 2021 (स्वतंत्रता दिवस) को जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.-2 आनंद रेस्टोरेंट खण्डवा रोड जिला बुरहानपुर, एफ-3 होटल हाईराईज रेजेन्सी-युनिट ऑफ गुरूसिख लाईजर पेरोडाईज एल.एल.पी गुरूसिख मॉल टेलीफोन एक्सचेंज के पास शनवारा सिंधीबस्ती रोड जिला बुरहानपुर एवं फ्रेन्चाईजी रिटेल आउटलेट विदेशी मदिरा वाईन शॉप तथा देशी मदिरा संग्रहण भांडागार बुरहानपुर से मदिरा का क्रय-विक्रय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रखा जाये।
संबंधित वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक एवं लायसेंसी उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
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