भोपाल - सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि में दिनांक 31 अगस्त 2021 तक वृद्धि की गई है।
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा अपर सचिव ललित दाहिमा के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न बाढ़ के हालातों के कारण स्थानांतरण आदेश जारी नहीं हो सके हैं। इसलिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि में दिनांक 31 अगस्त 2021 तक की वृद्धि की जाती है। इस अवधि के दौरान राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं।
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