बुरहानपुर 22 जुलाई, 2021 - अपर कलेक्टर श्री शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी निम्नानुसार संशोधन कर आदेश पारित किया है। शेष आदेश यथावत प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार सभी धार्मिक/पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) में स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा/अर्चना कर सकेंगे। इस बाबत् कोविड-19 संकमण की रोकथाम के संबंध में जारी प्रोटोकोल का पालन धार्मिक/पूजा स्थल के प्रबंधन को कराना बंधनकारी होगा।
कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लघंन कर रहा है, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते है जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।
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