बुरहानपुर जिले के लिए अपर कलेक्टर ने ज़ारी की गाइडलाइंस : किसे मिली राहत...किस पर रहेगी पाबंदियां ? : विस्तार से पढ़ें

बुरहानपुर जिले के लिए अपर कलेक्टर ने ज़ारी की गाइडलाइंस (जन अनुशासन आदेश) 👇

संचालित गतिविधियां : 
● सभी धार्मिक स्थल खुलेगें, प्रोटोकॉल के साथ।
● स्कूल कॉलेज , शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाईन क्लासेंस चल सकेंगी । 
● समस्त शासकीय,अर्ध शासकीय , कार्यालय 100% उपस्थिति में खुलेंगे । 
● दुकानें , व्यावसायिक प्रतिष्ठान , शॉपिंग मॉल तथा निजी कार्यालय प्रात : 07 बजे से रात्रि 08 बजे तक खुले रहेगें । 
● समस्त वृहद , मध्यम , लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चालू रहेंगी । 
● जिम एवं फिटनेस केंद्र , रात 8 बजे तक 50% क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे।
● समस्त खेलकूद स्टेडियम खुले रहेगें,किन्तु दर्शक शामिल नहीं होंगे.
● रेस्टोरेंट ढाबा, मिष्ठान भंडार, ठेले,चौपाटी आदि - 25% के साथ रात्रि 10 बजे तक बिठाकर नाश्ता,भोजन करवा सकेगें, पूर्व की भांति Take Away के रूप में प्रदाय किया जा सकेगा.
● समस्त पान, गुटखे की दुकान प्रात : 07 बजे से सांय 08 बजे तक खुली रहेगी।
● समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल रहेंगे। 
● विवाह आयोजनों में दोनो पक्षों के मिलाकर 20 लोंगो की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेंगी ।  
● अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों की अनुमति।
● अंतराज्यीय एवं राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेंगा 
● समस्त अस्पताल एवं मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी । 
● दूध - डेयरी की दुकानें प्रात : 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुली रहेगी । 
● पेट्रोल पंप , गैस स्टेशन , रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी । 
● ऑटो रिक्शा,टांगा , दो सवारी , टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्रायवर तथा दो पैसेंजर यात्रा कर सकेगें । 
● संपूर्ण क्षेत्र में शासकीय, निजी चिकित्सालयों में मरीजों के साथ " अटेण्डर मेनेजमेंट सिस्टम " प्रभावशील रहेंगा । 

प्रतिबंधित गतिविधियां : 

● सभी सामाजिक , राजनैतिक, खेल,मनोरंजन,सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन ,मेले आदि प्रतिबंधित रहेंगे । 
● स्कूल , कॉलेज , शैक्षणिक कोचिंग संस्था बंद रहेंगे,ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी । 
● संपूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ़्यू रहेंगा , जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात : 06 बजे तक प्रभावी रहेंगा । 
● संपूर्ण जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात : 06 बजे तक नाईट कर्फ़्यू रहेंगा । 
● विवाह हेतु " लग्नाचा बस्ता " प्रतिबंधित रहेगा । 
● महाराष्ट्र, हैदराबाद,तेलंगना, आंध्रप्रदेश एवं अन्य राज्यों से बुरहानपुर जिले में ( रेल , वायु मार्ग अथवा सडक मार्ग से चार पहिया / दो पहिया वाहन ) आने वाले समस्त यात्रीगण / आम नागरिकों को सीमा में प्रवेश के दौरान 72 घंटे पूर्व की RT - PCRIRAT नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा | 
● सभी सिनेमा घर , मल्टिप्लेक्स , एम्यूजमेंट , पार्क , इंटरटेनमेंट पार्क , स्वीमिंग पूल , थिएटर , पिकनिक स्पॉट , असेम्बली हॉल , वॉटर पार्क , सभागृह पूर्णत : बंद रहेंगे । 
● संपूर्ण क्षेत्र के कंटेनमेंट एरिया में समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी । 
● समस्त होटल , मैरेज गार्डन , मांगलिक परिसर संचालक एवं हलवाई संचालक किसी भी कार्यक्रम के आयोजन संबंधित SDM की अनुमति के बिना नहीं कर पायेगें । 
● यदि बिना अनुमति के बुकिंग / कार्य किया जाता है तो संचालक / मालिक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेंगी । ● संपूर्ण क्षेत्र के हाट - बाजार पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगें । 
● सार्वजनिक स्थानों पर थूकना , विमा मास्क / फेस कवर के घूमना पूर्णत : प्रतिबंधित रहेगा.

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