श्री प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट , अध्यक्ष- जिला आपदा प्रबंधन , प्राधिकारी बुरहानपुर द्वारा संपूर्ण बुरहानपुर जिले की सीमाक्षेत्र हेतु आदेश ज़ारी किया गया है कि कोई व्यक्ति बिना मास्क-फेस कवर के घुमते पाये जाने पर न्यूनतम रु . 100 / - ( सौ रूपये ) होगा।
जिले की दुकान / फर्म संचालक स्वंय दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी को मास्क पहनाना अनिवार्य दुकान सामान बिक्री के दौरान एक समय में 05 अधिक ग्राहक क्रेता नहीं होगें , दुकान में ग्राहक क्रेता के लिए दो गज की दूरी के गोले घेरे बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना , दुकान में क्रेता / गाहकों के लिए हेण्ड सेनेटाईजर रखना , दुकान में नो मॉस्क नो एन्ट्री का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
यदि दुकान / फर्म संचालक इसका उल्लघंन करते है तो न्यूनतम रू . 500 / - ( पांच सौ रुपये ) के अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
यदि दुकान / फर्म संचालक इसका उल्लघंन करते है तो न्यूनतम रू . 500 / - ( पांच सौ रुपये ) के अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।
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बुरहानपुर समाचार