सार्वजनिक व कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वालों पर होगी सख्ती : कलेक्टर, व्यक्ति पर न्यूनतम 100 तो दुकान/फर्म संचालक पर 500 रु. लगेगा जुर्माना


बुरहानपुर
-  बुरहानपुर जिले में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी एक अच्छा संकेत है इसीलिए मध्य प्रदेश के उन गिने-चुने जिलों में बुरहानपुर भी शामिल है जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में कुछ रियायत दी गई है, किंतु मास्क पहनने की अनिवार्यता व सोशल डिस्टेंसिंग को अभी भी पूर्णता पालन करने के लिए जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क-फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है । 
श्री प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट , अध्यक्ष- जिला आपदा प्रबंधन , प्राधिकारी  बुरहानपुर द्वारा संपूर्ण बुरहानपुर जिले की सीमाक्षेत्र हेतु आदेश ज़ारी 
किया गया है कि कोई व्यक्ति बिना मास्क-फेस कवर के घुमते पाये जाने पर न्यूनतम रु . 100 / - ( सौ रूपये ) होगा।
जिले की दुकान / फर्म संचालक स्वंय दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी को मास्क पहनाना अनिवार्य दुकान सामान बिक्री के दौरान एक समय में 05 अधिक ग्राहक क्रेता नहीं होगें , दुकान में ग्राहक क्रेता के लिए दो गज की दूरी के गोले घेरे बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना , दुकान में क्रेता / गाहकों के लिए हेण्ड सेनेटाईजर रखना , दुकान में नो मॉस्क नो एन्ट्री का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
यदि दुकान / फर्म संचालक इसका उल्लघंन करते है तो न्यूनतम रू . 500 / - ( पांच सौ रुपये ) के अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।


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